गऊ मांस के संदेह में ट्रेन यात्री पर हमला : तीनों आरोपियों को फिर से गिरफ्तार करेगी रेलवे पुलिस , कोर्ट ने किया जमानत रद्द।

उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले के 72 वर्षीय पीड़ित असरफ अली सैय्यद हुसैन पर ,28 अगस्त को
धुले – मुंबई सीएमटीसी (CMTC) एक्सप्रेस ट्रेन में बीफ (gau mans), ले जाने के संदेह में एक समूह ने हमला कर दिया।

आइए जानते है पीड़ित ने अपने बयान में की कहा –

अशरफ अली ने अपने बयान में कहा की 28 अगस्त को मैं महाराष्ट्र के चालीस गांव के लिए ट्रेन में सवार हुआ था।

मेरे पास दो थैले थे जिनमे मैं मांस लेकर जा रहा था, मैंने अपने दोनों थैले नीचे रख दिए, उसके बाद जब मैं अपने थैले लेने के लिए उठा , तभी उसी ट्रेन में सवार कुछ लोगो ने मुझे दबोच लिया , मुझ पर ये आरोप लगा कर की मैं जो मांस ले जा रहा हूं वो गऊ मांस है । और मुझे कल्याण स्टेशन पर उतरने भी नहीं दिया ।

उसके बाद उन लोगों ने मुझसे बदसलुखी की तथा मारपीट भी की , और मुझे धमकी देने लगे की वह लोग मुझे चलती ट्रैन से नीचे फेंक देंगे ।

उसके बाद मैने दर कर अपने दोनो मांस से भरे थैले फेंक दिए , फिर जैसे ही किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकी , मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाने लगा , तभी वहा भी वही 10, 12 लड़के ट्रेन से मेरा पीछा करते हुए आए और मुझे धमखाने लगे ,
उसके बाद मैने पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करवाई।

बता दें की मिली जानकारी के अनुसार – पुलिस ने 31 अगस्त को धुले से तीन आरोपियों —
आकाश अव्हाड , नितेश अहिरे और जयेश मोहिते को गिरफ्तार किया था ।
और उन्हे अगले दिन अदालत में पेश किया गया था , जहां से उन्हे जमानत मिल गई ।
हालांकि, बाद में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ डकैती और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप जोड़े जाने के बाद अदालत में सोमवार को उनकी जमानत रद्द कर दी गई ।

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